पीवीसी पाइप में सीसा के इस्तेमाल को लेकर मानकों को दो महीने में अंतिम रूप दिया जाए: एनजीटी

एनसीआर टुडे. नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पोलीविनील क्लोराइड (पीवीसी) पाइप में सीसा के इस्तेमाल को लेकर मानकों को दो महीने के अंदर अंतिम रूप देने का केंद्र को निर्देश दिया है। आमतौर पर इमारतों में प्लास्टिक की इस पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को निर्धारित अवधि के अंदर एक मसौदा अधिसूचना को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा, हमने पाया है कि एक बार जब विशेषज्ञ समिति ने 13 दिसंबर 2018 को मसौदा अधिसूचना जारी करने की सिफारिश कर दी तो फिर इसके प्रकाशन में और विलंब करने तथा पर्यावरण के लिए इस तरह के संवेदनशील विषय को अंतिम रूप देने में देर करने की कोई वजह नहीं है। गौरतलब है कि एनजीटी को यह जानकारी दी गई थी कि पीवीसी पाइप से होकर गुजरने वाले जल में सीसा जैसे जहरीले पदार्थ हो सकते हैं जिसका मानव स्वास्थ्य पर खतरनाक असर पड़ता है।


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मैं पिछले 19 साल से पत्रकारिता से जुड़ा हूं। मैने अपने कैरियर की शुरूवात लोकल अखबारों से की। वर्ष 2001 में दैनिक भास्कर के साथ जुड़ने का अवसर मिला। 2008 की शुरूवात में दैनिक भास्कर का साथ छुटा। इसके बाद मैने इंडिया न्यूज में गाजियबाद-नोएडा में ब्यूरो प्रभारी के रूप में काम किया। कई समाचार पत्रों में काम करने के बाद अक्टूबर 2009 में एनसीआर टुडे समाचार पत्र शरू किया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हूँ। मेरे मोबाइल नंबर 9899683800,पर किया जा सकता है।

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