अवमानना याचिका पर प्रशांत भूषण को नोटिस

एनसीआर टुडे. नई दिल्ली।
सीबीआई के अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव की नियुक्ति के मामले में वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ अटार्नी जनरल की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि प्रशांत भूषण ने कोर्ट में लंबित केस पर बाहर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि प्रशांत भूषण ने मुझे झूठा कहा और मुझ पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया। अटार्नी जनरल की याचिका में कहा गया है कि प्रशांत भूषण ने अपने ट्वीट में दावा किया था कि नागेश्वर राव की सीबीआई के अंतरिम डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति चयन समिति की मंजूरी से नहीं हुई है और इस बारे में अटार्नी जनरल ने कोर्ट को गुमराह किया है। पिछले 1 फरवरी को सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि नागेश्वर राव ने सीबीआई का अंतरिम निदेशक रहते हुए सीबीआई में 40 तबादले किए। तब केंद्र सरकार की ओर से अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा था कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सेलेक्शन कमेटी से नागेश्वर राव को अंतरिम सीबीआई निदेशक बनाने को लेकर अनुमति ले ली थी। इसलिए उनकी अथॉरिटी को लेकर कोई सवाल पैदा नहीं होता है।


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मैं पिछले 19 साल से पत्रकारिता से जुड़ा हूं। मैने अपने कैरियर की शुरूवात लोकल अखबारों से की। वर्ष 2001 में दैनिक भास्कर के साथ जुड़ने का अवसर मिला। 2008 की शुरूवात में दैनिक भास्कर का साथ छुटा। इसके बाद मैने इंडिया न्यूज में गाजियबाद-नोएडा में ब्यूरो प्रभारी के रूप में काम किया। कई समाचार पत्रों में काम करने के बाद अक्टूबर 2009 में एनसीआर टुडे समाचार पत्र शरू किया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हूँ। मेरे मोबाइल नंबर 9899683800,पर किया जा सकता है।

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