बांबे हाईकोर्ट 8 हफ्ते में गौतम नवलखा की अर्जी का करे निपटारा: सुप्रीम कोर्ट

एनसीआर टुडे. नई दिल्ली। भीमा कोरेगांव मामले में गौतम नवलखा की ट्रांजिट रिमांड रद्द करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई आदेश देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बांबे हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वो 8 हफ्ते में नवलखा की उस अर्जी का निपटारा करें, जिसमें उन्होंने आरोप मुक्त करने की मांग की है। गौतम नवलखा ने पिछले साल बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दायर आपराधिक केस को निरस्त करने की मांग की थी। महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि हाईकोर्ट ने तथ्यों को सही तरह से नहीं देखा। हाईकोर्ट का आदेश सही नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश से मामले की जांच पर असर पड़ेगा। एक अक्टूबर,2018 को दिल्ली हाईकोर्ट ने गौतम नवलखा के हाउस अरेस्ट के ट्रायल कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया था। जस्टिस मुरलीधर ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट का आदेश कानून के मुताबिक नहीं था।


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मैं पिछले 19 साल से पत्रकारिता से जुड़ा हूं। मैने अपने कैरियर की शुरूवात लोकल अखबारों से की। वर्ष 2001 में दैनिक भास्कर के साथ जुड़ने का अवसर मिला। 2008 की शुरूवात में दैनिक भास्कर का साथ छुटा। इसके बाद मैने इंडिया न्यूज में गाजियबाद-नोएडा में ब्यूरो प्रभारी के रूप में काम किया। कई समाचार पत्रों में काम करने के बाद अक्टूबर 2009 में एनसीआर टुडे समाचार पत्र शरू किया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हूँ। मेरे मोबाइल नंबर 9899683800,पर किया जा सकता है।

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