असम एनआरसी के ड्राफ्ट में नाम शामिल न होने पर किसी वोटर का नाम नहीं कटा: निर्वाचन आयोग

एनसीआर टुडे. नई दिल्ली। असम में एनआरसी के मामले में सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग ने कहा है कि एनआरसी के ड्राफ्ट में नाम शामिल न होने पर किसी वोटर का नाम नहीं काटा गया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से पूछा है कि 31 जुलाई को प्रकाशित होने वाली असम की फाइनल एनआरसी में अगर किसी का नाम नहीं आता है और उसका नाम वोटर लिस्ट में है तो वह क्या कार्रवाई करेंगे? तब निर्वाचन आयोग ने कहा कि एनआरसी के ड्राफ्ट में नाम शामिल न होने पर किसी वोटर का नाम नहीं काटा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है कि 01 जनवरी 2018 से 01 जनवरी 2019 के बीच मतदाता सूची में कितने नाम जोड़े और घटाए गए है, इसका ब्यौरा दें। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया है कि 2019 के आम चुनाव में असम में लाखों लोग मताधिकार से वंचित हो सकते हैं क्योंकि उन्हें एनआरसी ड्राफ्ट में शामिल नहीं किया गया है।


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मैं पिछले 19 साल से पत्रकारिता से जुड़ा हूं। मैने अपने कैरियर की शुरूवात लोकल अखबारों से की। वर्ष 2001 में दैनिक भास्कर के साथ जुड़ने का अवसर मिला। 2008 की शुरूवात में दैनिक भास्कर का साथ छुटा। इसके बाद मैने इंडिया न्यूज में गाजियबाद-नोएडा में ब्यूरो प्रभारी के रूप में काम किया। कई समाचार पत्रों में काम करने के बाद अक्टूबर 2009 में एनसीआर टुडे समाचार पत्र शरू किया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हूँ। मेरे मोबाइल नंबर 9899683800,पर किया जा सकता है।

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